चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लिपिकीय सेवाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया भर्ती एवं सेवा शर्त कानून लागू कर दिया है। इस फैसले से विशेष रूप से ग्रुप-डी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अब क्लर्क पदों पर पदोन्नति के लिए उनका कोटा बढ़ा दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार क्लर्क के कुल पदों में 65 प्रतिशत भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएंगी, जबकि 30 प्रतिशत पद ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले पदोन्नति का यह हिस्सा 20 प्रतिशत निर्धारित था। वहीं, शेष 5 प्रतिशत पद अनुकंपा आधार पर भरे जाएंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो इसके लागू होने के बाद नियमित रूप से क्लर्क नियुक्त होंगे या ग्रुप-डी से पदोन्नत होकर इस पद पर पहुंचेंगे।
नए प्रावधानों के तहत क्लर्कों की नियुक्ति का अधिकार मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को दिया गया है। नियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के किसी भी विभाग में तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के बाहर भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं।
ग्रुप-डी से क्लर्क बनने के लिए कर्मचारी का 10+2 उत्तीर्ण होना, कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में 70 प्रतिशत या उससे अधिक ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं होनी चाहिए तथा उसे एसर्टसी पार्ट-1 परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। क्लर्क पद के लिए पे-लेवल-3 निर्धारित किया गया है, जिसके तहत शुरुआती वेतन 21,700 रुपये और अधिकतम वेतन 69,100 रुपये रहेगा।

भर्ती के लिए अभ्यर्थी का 10+2 या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही मैट्रिक या उससे उच्च स्तर की शिक्षा में हिंदी या संस्कृत विषय का होना भी जरूरी होगा। नियुक्ति के बाद वेतनवृद्धि और भविष्य की पदोन्नति के लिए एसर्टसी की दोनों श्रेणियों की परीक्षाएं पास करना अनिवार्य रहेगा।
क्लर्क पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।
- होम साइंस कॉलेज में 9.20 लाख का महाघोटाला! खेल सामग्री की एक गेंद नहीं आई, रिटायरमेंट से पहले फंसीं प्राचार्य डॉ. कामिनी जैन
- ‘लाल’ नहीं ‘लवर’ जरूरी! 2 साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या, मां ने हत्या को घटना का रूप देने रची साजिश, फिर…
- देवतालाब में ‘डायनामाइट’ से दहशत! शिव मंदिर से चंद कदम दूर आदिवासी बस्ती के घर के पीछे मिला विस्फोटक, पुलिस और बम स्क्वॉड ने जब्त की सामग्री
- रविशंकर महाराज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI जांच मामले में हाईकोर्ट जाने की छूट
- भाजपा जनता से हार गई तो सांसद…अखिलेश यादव ने BJP पर बड़ा आरोप, लोकतंत्र और संविधान को लेकर दिया बड़ा बयान
