चंडीगढ़। हरियाणा के यात्रियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य में निजी बस ऑपरेटरों द्वारा फ्री और रियायती पास धारकों को यात्रा से रोकने की शिकायतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है।

मामला क्या है?

प्रदेश में लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्टेज कैरिज बसें रियायती और फ्री पास धारकों को बस में यात्रा की अनुमति नहीं दे रही थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

सरकार के आदेश

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में चलने वाली सभी निजी स्टेज कैरिज बसों को अब हरियाणा रोडवेज की तरह सभी फ्री और कन्सेशनल पास धारकों को यात्रा की सुविधा देना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

नियम उल्लंघन पर सख्ती

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संचालक ‘स्टेज कैरिज स्कीम 2016’ के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।