हेमंत शर्मा, इंदौर। दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना के बाद गर्भावस्था का दर्द झेल रही नाबालिग पीड़िताओं के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी यानी MTP कानून और उसके नियमों के तहत हर मामले में गर्भसमापन के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।
मामला 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता से जुड़ा था। पीड़िता के पिता ने 18 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त कराने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में बताया गया कि दुष्कर्म के कारण हुई गर्भावस्था से नाबालिग गंभीर मानसिक तनाव में है और वह गर्भ जारी नहीं रखना चाहती।
20 हफ्ते तक डॉक्टरों के स्तर पर हो सकता है गर्भसमापन
हाईकोर्ट ने 2025 में जबलपुर खंडपीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि MTP कानून के तहत निर्धारित परिस्थितियों में पंजीकृत चिकित्सक गर्भसमापन कर सकते हैं। यानी 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था के मामलों में कानूनन निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया का पालन करते हुए हर बार न्यायिक अनुमति जरूरी नहीं है।
13 अगस्त महाकाल भस्म आरती: भगवान महाकालेश्वर ने धारण किया दिव्य स्वरूप, यहां कीजिए दर्शन
20 से 24 सप्ताह के बीच दो डॉक्टरों की राय जरूरी
वहीं 20 से अधिक और 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के मामलों में कानून के तहत दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय जरूरी होती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में कानून में निर्धारित मेडिकल प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Weather Update: एमपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पन्ना-सतना समेत इन जिलों में तेज बारिश की चेतावनी
दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए अहम संदेश
दुष्कर्म के कारण गर्भवती होने वाली नाबालिग पीड़िताओं के मामले में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में परिवार को हर बार कोर्ट की प्रक्रिया में जाने की जरूरत पड़े, इससे मेडिकल निर्णय में देरी हो सकती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने MTP कानून में उपलब्ध प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल भी सामने ला दिया है कि दुष्कर्म पीड़िता को न्याय केवल अदालत की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और कानून के तहत उपलब्ध चिकित्सकीय अधिकारों को भी समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m


