Bihar News: पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, जिला एवं सत्र न्यायालय ने रौशन आनंद से जुड़े मामले की सुनवाई को सोमवार (15 जून) तक के लिए टाल दी है। ऐसे में रौशन आनंद को फिलहाल कुछ दिन और सलाखों के पीछे गुजारने होंगे।
खान सर को मिली है गिरफ्तारी से अंतिरम राहत
खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना पुलिस से केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास मांगा है। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। जिसके बाद कोर्ट खान सर की अग्रिम जमानत और फायरिंग से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुना सकता है।
रौशन आनंद को नहीं मिली राहत
कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ मामले में खान सर को तो राहत मिल गई है, लेकिन ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। रौशन आनंद को आज होने वाली सुनवाई को लेकर उम्मिद थी की उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दी है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी की सोमवार को कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाती है।
जानें क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि खान कोचिंग पर बीते 2 जून की रात हुए पथराव और मारपीट के मामले में खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, घटना के अगले दिन सोशल मीडिया पर फायरिंग से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षाकर्मी हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दोनों सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दायर किया हुआ है, फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है।
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