वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। भिलाई के रूंगटा कॉलेज के छात्र को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कॉलेज प्रबंधन की कार्रवाई को गलत पाते हुए कोर्ट ने कहा कि पात्र छात्र को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने आवश्यक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की और छात्र प्रांजल यादव को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई।
मामला छात्रों के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा के अवसर से जुड़ा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार छात्र और पत्रकार प्रांजल यादव ने समय-समय पर कॉलेज की विभिन्न व्यवस्थाओं और कमियों को लेकर खबरें प्रकाशित की थी। इन खबरों में कॉलेज परिसर की कई समस्याओं को उजागर किया गया था, जिनमें छात्रों से जुड़े मुद्दे, व्यवस्थाओं में लापरवाही और सुविधाओं की कमी शामिल थी।

खबरें सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र की कॉलेज आईडी सस्पेंड कर दी थी और उसे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से भी रोका जा रहा था। साथ ही आरोप है कि कॉलेज द्वारा संचालित निजी पोर्टल पर भी छात्र की पहुंच बंद कर दी गई, जिसके चलते वह यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हो गया। छात्र प्रांजल यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का छात्र है और पोर्टल बंद किए जाने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कॉलेज की कार्रवाई को गलत पाते हुए उसे कॉलेज आने और परीक्षा में बैठने के लिए कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया है।
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