कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने शाहपुरा टीआई पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा में जमा करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल पुलिस पर गलत जानकारी देने को लेकर फटकार भी लगाई है। बार बार जवाब मांगने पर भी जानकारी नहीं दिया जा रही थी। एक आरोपी की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा जा रहा था।
पुलिस और प्रशासन का जवाब नहीं मिलने पर आरोपी को जमानत नहीं मिल पा रही थी। आरोपी पर एक अन्य मामला होने की बात कह जमानत में अड़ंगा डाला जा रहा था। कोर्ट में हाजिर टीआई ने जवाब दिया कि त्रुटिवश गलत जानकारी दी गई थी।


