इंदर कुमार, जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर में गंदी नालियों से होकर गुज़र रही पीने के पानी की पाइपलाइनों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत पर सुनवाई करते हुए NGT ने जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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लापरवाही पर NGT की सख्ती; 30 दिनों में मांगी जांच रिपोर्ट

याचिका में सामने आया कि शहर की लगभग 80% पेयजल पाइपलाइनें गंदे नालों और नालियों के बीच से गुज़र रही हैं, जिनमें से ज़्यादातर 40 से 50 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं।

कई बार पत्र भेजने के बावजूद जांच न करने पर NGT ने नाराजगी जताई। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हटाकर दूसरे योग्य अधिकारियों को जांच सौंपी जाए और उनसे लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए।

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NGT ने कलेक्टर और निगमायुक्त को दोषी अधिकारियों की पहचान कर 30 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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