कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की सीबीआई कोर्ट जबलपुर ने एसईसीएल (SECL) के चार अधिकारियों को सजा सुनाई है। इतना ही नहीं चारों अफसरों पर एक-एक लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। जांच के बाद CBI अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई को SECL हसदेव एरिया अंतर्गत बहेराबंद भूमिगत खदान अनूपपुर जिले में कोयले के स्टॉक में घोटाले के संबंध में जानकारी मिली थी। निरीक्षण के दौरान 11382 मीट्रिक टन कोयला कम मिला था। इसके चलते आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। CBI जबलपुर ने एसईसीएल के चारों अफसरों के खिलाफ विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
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विशेष न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरएल प्रसाद, एके गोस्वामी, आरडी दीवान और एमएम शर्मा को सजा सुनाई है। दो दोषियों आरएल प्रसाद और एके गोस्वामी को चार-चार साल, दो दोषियों आरडी दीवान और एमएम शर्मा को एक-एक साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को दो लाख 40 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

