चंडीगढ़. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खरड़ स्थित सीआईए परिसर में हुए साक्षात्कार के मामले में बर्खास्त हुए पंजाब के डीएसपी गुरशेर संधू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने उनकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश फिलहाल रद्द कर दिया है, इस आदेश के साथ उनकी पुलिस सेवा में वापसी का रास्ता खुलता नजर आ रहा है.
पंजाब सरकार ने दो जनवरी 2025 को संधू को सेवा से बर्खास्त किया था. इस केस के बाद ही बाद में संधू के खिलाफ फिरौती और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी दर्ज किए गए थे. आपको बता दें कि संधू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि साक्षात्कार प्रकरण में उन्हें अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया.
याचिका में दिया था यह तर्क
आपको बता दें कि याचिका में उन्होंने कई ऐसे तर्क दिए थे जिस पर विचार किया गया था. उन्होंने बताया था कि बिश्नोई को पंजाब लाए जाने के बाद से ही वह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हिरासत में था. खरड़ के सीआईए परिसर में भी उसकी कस्टडी एजीटीएफ के पास थी. ऐसे में साक्षात्कार के लिए उन्हें सीधे जिम्मेदार ठहराकर सेवा से बर्खास्त करना उचित नहीं है. संधू ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई को लेकर भी बातें लिखी थी, हालांकि हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि गुरशेर को इस आदेश से कितनी राहत मिलती है.
- कांग्रेस की आक्रोश बैठक, सरकार पर महिला सुरक्षा और रोजगार के मोर्चे पर विफलता का आरोप
- खंडवा में अवैध अहाते पर चला बुलडोजर: शेड लगाकर पिलाई जा रही थी शराब, प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई
- नेपाल में बाढ़ के बाद एक और बड़ा खतरा! हिमखंड टूटने की आशंका, चीन ने दी चेतावनी
- UCC को लेकर मुस्लिम समाज की बड़ी बैठक, लिव-इन रिलेशनशिप के प्रावधान पर जताई आपत्ति, कमेटी के समक्ष सुझाव रखने का फैसला
- Bihar Top News 01 September 2026: चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, KYP संचालकों की आमरण अनशन शुरू



