प्रतीक पटनायक, धमतरी। छत्तीसगढ़ में पराली जलाने के मामले में पहली बार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। धमतरी के बागतराई रोड स्थित नगर निगम के लिगेसी वेस्ट प्लांट में लगी आग की जांच के बाद प्रशासन ने पांच किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

बता दें कि धमतरी के बागतराई रोड स्थित मणीकंचन केंद्र में 25 मई को हुई आगजनी की घटना की जांच के बाद राजस्व विभाग ने पांच कृषकों पर कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि लिगेसी वेस्ट स्थल के आसपास के खेतों में पराली जलाई गई थी, जिसके कारण आग फैलकर कचरा संग्रहण स्थल तक पहुंचने की आशंका जताई गई।

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नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में संबंधित भूमि स्वामियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। हालांकि किसानों ने पराली जलाने से इंकार किया, लेकिन उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जिम्मेदार माना गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर पांच हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदंड निर्धारित है। इसी के तहत पांचों कृषकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन ने अर्थदंड की वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और किसानों से फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की है।

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