नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए बड़ी राहत दी है. मनी लान्ड्रिंग मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया है. जस्टिस नित्यानंद पांडे और महेश शर्मा पौडेल की बेंच ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट पर सवाल उठाया और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.
पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
जस्टिस नित्यानंद पांडे और महेश शर्मा पौडेल की बेंच ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट पर सवाल उठाया और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. मनी लान्ड्रिंग मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया है.
बेंच ने यह सवाल सुनवाई करते हुए काठमांडू जिला अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर सवाल उठाए. बेंच ने कहा कि वारंट जारी करने में कानूनी प्रक्रिया का सही पालन नहीं हुआ। आरजू राणा देउबा नेपाल की पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं।
जिला अदालत काठमांडू ने 6 अप्रैल 2026 को शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. मामला पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ा है. 8 और 9 सितंबर को काठमांडू में Gen Z समूह के बैनर तले हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किए थे और इस दौरान हिंसा भड़क गई थी. इसमें 76 लोगों की मौत हुई थी.
8 सितंबर 2025 को प्रदर्शन के दौरान पहले दिन पुलिस फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए थे. प्रदर्शन के दौरान देउबा के आवास पर भी हमला किया था और इस हमले में देउबा दंपति को चोटें आई थीं. उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो क्लिप वायरल होने लगे थे. प्रदर्शन के दौरान नेपाली मुद्रा और अमेरिकी डॉलर बड़ी मात्रा में जलाते हुए दिखाया गया था.
बेंच ने अपने आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे देउबा दंपति को गिरफ्तार न करें. नेपाल पुलिस ने इस मामले में इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भी किया था.
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