Patna NEET-UG Paper Leak: पटना NEET-UG पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजीव मुखिया को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सीबीआई जांच में उसके खिलाफ पेपर लीक से जुड़े मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के बाद विशेष अदालत ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश कल सोमवार को हुई सुनवाई के बाद दिया। गौरतलब है कि संजीव को नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था।

आरोप-पत्र नहीं दाखिल कर पाई CBI

बता दें कि कल सोमवार को विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने संजीव मुखिया के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में संजीव की भूमिका को लेकर उससे पूछताछ करने के साथ ही हर स्तर पर जांच-पड़ताल की, लेकिन जांच एजेंसी को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके, जिस कारण से वह कोर्ट के सामने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर पाई।

CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जल्द ही वह जेल से बाहर आ सकता है।

केंद्र ने CBI को सौंपी थी जांच की जिम्मेदारी

आपको बता दें कि सीबीआई ने NEET-UG पेपर लीक मामले में 23 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच सबसे पहले बिहार पुलिस ने की थी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने यह जांच CBI को सौंप दिया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की जांच पड़ताल शुरु की थी।

जांच के दौरान संजीव मुखिया का नाम पेपर लीक से जुड़ मामले में बतौर मुख्य सरगान सामने आया था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी और जांच पड़ताल के बाद एजेंसी उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र भी दाखिल नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

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