न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 31 जुलाई 2018 की है। जहां दो भाईयों गोविंद सिंह एवं पति सिंह का पत्थर तोड़ने की मजदूरी के 400 रूपये को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान पति सिंह ने पत्थर से गोविंद सिंह के सिर पर वार कर दिया। जिसके बाद गोविंद सिंह ने भी पति सिंह के ऊपर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में पति सिंह की मौत हो गई। 

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वहीं जांच के दौरान आरोपी द्वारा मृतक पति सिंह की हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने की दृष्टि से लडाई व मारपीट के संबंध में किसी को न बताना पाया गया। जिसके आधार पर आरोपी गोविंद सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज कर धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। जांच के  अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी सजा सुनाई गई। 

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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि के आरोपी 50 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र स्व. भोग सिंह निवासी ग्राम कंचनपुर को पांचों  धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 177 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 193 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एवं धारा 203 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदंड सभी को समायोजित करते हुए आजीवन कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नरेन्द्र दास महरा ने की।

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