कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला लिया है। अब विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी। हाईकोर्ट में ‘ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026 पेश हुई। कोर्ट के निर्देश के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जियो-टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी।

दरअसल, हाईकोर्ट में पेड़ो की कटाई को लेकर एक जनहित याचिका लगी थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाएगी। अदालत ने प्रस्तावित नीति के तहत सड़क, मेट्रो, रेलवे और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं में पेड़ों को काटने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने पर जोर दिया है।

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ड्राफ्ट तैयार हुआ है। जियो-टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।

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