इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्र नेताओं और विद्यार्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सितंबर 2026 में ही छात्र संघ चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण निर्देश के साथ ही हाई कोर्ट ने दायर याचिका का निराकरण कर दिया है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में साल 2017 के बाद से यानी पिछले 9 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर छात्र संगठनों में लगातार असंतोष बना हुआ था।
सरकार ने दी थी अंडरटेकिंग, जारी होगा एकेडमिक कैलेंडर
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव न कराए जाने पर कड़े सवाल पूछे थे। इसके जवाब में सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग पेश की गई थी।
सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया था कि चुनाव कराने के संबंध में जल्द ही एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसी अंडरटेकिंग और योजना के आधार पर हाई कोर्ट ने सितंबर माह में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के आदेश दिए हैं।
छात्र नेता अदनान अंसारी की याचिका पर आया फैसला
यह जनहित याचिका जबलपुर के छात्र नेता अदनान अंसारी द्वारा दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध कॉलेजों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करते हुए छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। याचिकाकर्ता के वकील अक्षरदीप ने बताया कि हाई कोर्ट ने सरकार के वादे और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2026 में चुनाव कराने का आदेश देते हुए मामला निष्पादित कर दिया है।
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