कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के संविदा आयुष चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर है। संविदा आयुष चिकित्सकों को बोनस अंक मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि अंक देने पर निर्णय सरकार करें। याचिकाकर्ता बोनस अंक की पात्रता रखता है तो 60 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करें।

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बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति में संविदा कर्मियों को बोनस देने की मांग की थी। संविदा कर्मियों को निर्धारित पूर्णांक का हर साल तीन फीसदी बोनस अंक देने का प्रावधान है। अधिकतम 5 साल तक बोनस अंक दिए जा सकते हैं। रीवा निवासी डॉक्टर अवध बिहारी समेत दो दर्जन संविदा कर्मियों ने मामले को लेकर याचिका लगाई है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ने शासकीय अस्पताल, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक उपक्रम में पदस्थ संविदा कर्मियों को भी बोनस अंक का लाभ देने का निर्णय दिया था।

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