Odisha DESK: भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में शामिल 8 आरोपियों (बिचौलियों) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। सीबीआई द्वारा बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद ये बिचौलिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अन्वेष नायक, आशीष कुमार, बलराम प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, गोविंद त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण दास, गोपी रमण और संजय कुमार।इन आरोपियों में से तीन (आशीष कुमार, संजय कुमार और गोपी रमण) बिहार के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ओडिशा में भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर कर रहे थे।सीबीआई को संदेह है कि परीक्षा डेटा में छेड़छाड़ और डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
इस मामले में कुल 133 लोगों के खिलाफ आरोप हैं, जिनमें 114 परीक्षार्थी भी शामिल हैं।मामले के एक अन्य मुख्य आरोपी मुना मोहंती की अंतरिम जमानत अवधि को ओडिशा उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों से बढ़ा दिया है। सीबीआई ने अदालत में याचिका दायर कर जांच पूरी करने और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
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