नूंह। नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2023 में दर्ज हुआ था मामला

मामला 7 सितंबर 2023 का है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की एक महिला अपने दो बेटों के साथ धार्मिक स्थल पर गई थी। उस दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक जबरन घर में घुसा और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के अनुसार आरोपी ने घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया और पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। बाद में आरोपी ने वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की शिकायत मिलने के बाद थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस फैसले के साथ मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई।

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