सोनू वर्मा, नूंह। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट करने के 8 साल पुराने मामलें में नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2018 का है । थाना पिनगवां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 जून 2018 की सुबह करीब साढ़े चार बजे उनकी 17 वर्षीय बेटी घर से कूड़ा फेंकने गई थी। रास्ते में गांव के ही दो लोगों ने उसके साथ अश्लील हरकत की और जबरन पकड़ने का प्रयास किया। किसी तरह छूटकर लड़की घर पहुंची और परिजनों को बताया।
शिकायत के अनुसार जब परिजन आरोपियों के घर शिकायत करने गए तो अगले दिन सुबह दोनों आरोपियों सहित करीब एक दर्जन लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़ित के घर आए और घर की महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की। इस दौरान पीड़ित पक्ष की एक गर्भवती महिला को भी चोटें आईं, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
मामले की सुनवाई नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो अदालत में हुई। बीते 5 अगस्त को अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया था । 11 अगस्त को सजा पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजान ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
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