भुवनेश्वर: ओडिशा में कार खरीदने के लिए जल्द ही एक नई शर्त ज़रूरी हो सकती है – पार्किंग का सबूत। राज्य सरकार की ड्राफ़्ट शहरी पार्किंग पॉलिसी में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग सर्टिफ़िकेट को ज़रूरी बनाने का प्रस्ताव है, जिसका मतलब है कि जिनके पास पार्किंग के लिए तय जगह नहीं होगी, उन्हें गाड़ी खरीदने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस ड्राफ़्ट पर 28 तारीख़ तक लोगों से राय मांगी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि गाड़ियों की संख्या 2017–18 में 9.1 मिलियन से बढ़कर 2023–24 में 15 मिलियन हो गई है, जिससे शहरी सड़कें जाम हो रही हैं और भीड़भाड़ की समस्या और भी बदतर होती जा रही है।इस पॉलिसी में सड़क पर और सड़क से हटकर (ऑफ़-स्ट्रीट) दोनों जगहों पर पार्किंग के लिए शुल्क तय किया गया है, और सड़क किनारे कहीं भी गाड़ी खड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऑफ़-स्ट्रीट पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए, इसकी दरें सड़क पर पार्किंग की दरों से 25% कम रखी जाएंगी।अस्पतालों, स्कूलों और बाज़ारों के पास के लिए खास नियम बनाने की योजना है, और भीड़भाड़ वाले समय (पीक आवर्स) में पार्किंग शुल्क ज़्यादा होगा।

फ़ुटपाथ पर पार्किंग की मनाही होगी, और पार्किंग की जगह बुक करने और शुल्क जमा करने के लिए मोबाइल ऐप शुरू किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय एक ‘पार्किंग अथॉरिटी’ बनाएंगे, जो नियमों को लागू करने, शुल्क जमा करने और गाड़ियों को टो करके हटाने के काम की देखरेख करेगी। भीड़भाड़ वाले समय में भारी गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, जो इस बात का संकेत है कि ओडिशा के शहरों को जाम से मुक्त करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है।
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