सूरत / उधना: रेलवे स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे ने स्वच्छता नियमों को और सख्त कर दिया है। स्टेशन परिसर में थूकने, कचरा फेंकने या किसी भी तरह से गंदगी फैलाने पर अब यात्रियों को पहले से दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। संशोधित नियमों के तहत जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर सीधे 1,000 कर दी गई है।
पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल अंतर्गत सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर शनिवार से इन नए प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए दो यात्रियों से मौके पर ही 1,000-1,000 की पेनल्टी रसीद काटी गई।
जुर्माना न देने पर कोर्ट के चक्कर, 2,000 तक की सजा
नए नियमों का सबसे अहम प्रावधान उन यात्रियों के लिए है जो मौके पर पेनल्टी देने से इनकार करते हैं या रेलवे कर्मचारियों से उलझते हैं। ऐसे मामलों में आरोपी यात्री को रेलवे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा नियम उल्लंघन पर 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे प्रशासन का यह कदम स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब यात्रियों को स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही से बचना होगा, वरना सीधा 1,000 का फटका लग सकता है।
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