Rajasthan News: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने राजश्री पान मसाला का भ्रामक प्रचार प्रसार और विज्ञापन करने पर रोक के बावजूद भी इसका विज्ञापन करने पर फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 6 फरवरी को तलब किया है।

आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वह इन दस हजार रुपए के जमानती वारंट की तामील कराए। आयोग ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आमजन को भ्रमित करने के लिए राजश्री पान मसाला का विज्ञापन किया जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि इस उत्पाद को केसर युक्त बनाया जा रहा है। इस उत्पाद से कंपनी के मालिक और विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान ने करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं। इस उत्पाद से का उपयोग करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में आयोग ने गत 6 जनवरी की सुनवाई करते हुए राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार प्रसार और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी।
अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने गत 9 जनवरी को इस विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया है। ऐसे में अवमानना करने वाले को दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी तामील पुलिस कमिश्नर को कराने के आदेश दिए हैं।
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