Rajasthan News: जोधपुर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने क्रेडिट कार्ड के बिना उपयोग बिल भेजने पर आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है।

अध्यक्ष डॉ. यतीशकुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने बैंक को गलत तरीके से बनाए बकाया की वसूली रोकने, सिबिल रिकॉर्ड सुधारने और 10 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। दरअसल, मेड़ती गेट निवासी परिवादी राजकुमार गहलोत ने शिकायत की थी कि बैंक ने बिना अनुरोध नया क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया, जबकि पुराना कार्ड अभी मान्य था।
नया कार्ड उपभोक्ता तक पहुंचा ही नहीं, फिर भी बैंक ने लेट फीस, जीएसटी और ब्याज जोड़कर गलत बकाया दर्शा दिया और उसे सिबिल में रिपोर्ट कर दिया। इससे उपभोक्ता का क्रेडिट स्कोर 810 से 600 पर आ गया। बैंक कार्ड की डिलीवरी का प्रमाण पेश नहीं कर पाया। आयोग ने इसे सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार मान जुर्माना लगाया।
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