Rajasthan News: राजस्थान की फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण भत्ता (Alimony) नहीं देने वाले पति के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस कंपनी में पति नौकरी करता है, वह उसकी दो-तिहाई सैलरी हर महीने पत्नी के खाते में जमा करे.

आदेश की अनदेखी पर कंपनी पर भी कार्रवाई
मामला जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट-4 का है. जज ने आदेश दिया कि पति की कंपनी जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हर महीने की 10 तारीख तक तय राशि पत्नी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करे. साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर कंपनी के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
50 हजार रुपये महीना देना था
11 जून 2024 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश में पति को हर महीने 50 हजार रुपये पत्नी को देने का निर्देश दिया था. यह राशि 23 सितंबर 2023 से लागू थी. लेकिन पति ने अब तक एक बार भी भुगतान नहीं किया. पत्नी की अर्जी पर कई वारंट जारी हुए, फिर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ.
लोन पर रोक
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पति को आगे कोई लोन स्वीकृत नहीं किया जाएगा और पहले से लिए गए लोन की किस्तें भी उसकी सैलरी से नहीं काटी जाएंगी. आदेश की कॉपी कंपनी की मेल आईडी, सीईओ की मेल आईडी और रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजने को कहा गया है.
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