Rajasthan News: राजस्थान में अब व्यापार का नया दौर शुरू होने जा रहा है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद अब राज्य के 123 शहरों में दुकानें और शॉपिंग मॉल दिन-रात खुले रहेंगे।

काफी समय से व्यापारियों की मांग थी कि दुकानों के समय की पाबंदी हटाई जाए। आखिरकार सरकार ने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में बदलाव कर दिया है। इससे न सिर्फ शहरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए मौके भी बनेंगे।

आम लोगों और दुकानदारों के लिए क्या है खास?

जयपुर के एमआई रोड से लेकर जोधपुर के घंटाघर और उदयपुर के बाजारों तक, अब देर रात तक रौनक देखने को मिलेगी। हालांकि, यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नियमों का पालन करेंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि व्यापार में सहूलियत तो दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों का हक मारना किसी को भारी पड़ेगा।

क्या हैं नए नियम और शर्तें?

सरकार ने बाजारों को तो खोल दिया है, लेकिन काम करने वालों की सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। हर कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन की अनिवार्य छुट्टी देनी होगी। किसी भी कर्मचारी से दिन में 10 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। अगर तय समय से ज्यादा काम कराया जाता है, तो मालिक को अलग से पैसा (ओवरटाइम) देना होगा। अगर किसी दुकान ने इन नियमों को तोड़ा, तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

शराब दुकानों और नाइट क्लबों पर सस्पेंस

इस फैसले के बाद से ही पूरे प्रदेश में एक चर्चा जोरों पर है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या शराब की दुकानें और नाइट क्लब भी अब पूरी रात खुले रहेंगे? फिलहाल, आबकारी विभाग ने इस पर चुप्पी साधे रखी है। सूत्रों की मानें तो अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी सरकार का पूरा फोकस सिर्फ सामान्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों और मॉल को लेकर है।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम राजस्थान की नाइट लाइफ और इकोनॉमी को बदलने वाला साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि शहरों की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन रात भर के लिए कैसे संभालता है।

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