Rajasthan News: SI भर्ती-2021 पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ में हुई, जहां राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा और एडवोकेट अक्षत शर्मा ने दलीलें रखीं.
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जगदीश बिश्नोई ने पूरा गैंग तैयार कर पेपर लीक किया और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया. राजीव बिश्नोई खुद अभ्यर्थी था और गैंग के हैंडलर के रूप में पेपर सर्कुलेट कर रहा था.

जांच में सामने आया कि कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदा और फिर इसे रिंकू यादव को बेचा. इस तरह सभी ने मिलकर एक संगठित गैंग की तरह काम किया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
जगदीश बिश्नोई सांचौर के दाता गांव का रहने वाला है. उसपर आरोप है कि उसने 2005 में फर्जी बीएड डिग्री खरीदी थी. 2007 में पेपर लीक कर थर्ड ग्रेड का टीचर बना और उसी साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करवाने का उसका नाम सामने आया. बाद में SI भर्ती पेपर लीक मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई.
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