Rajasthan News: राजस्थान सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने वाले एकलपीठ के 31 अक्टूबर के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, जो एकलपीठ के आदेश के बाद 2025 की SI भर्ती में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

क्या है पूरा मामला?
कुछ ओवरएज अभ्यर्थियों ने 2021 की SI भर्ती में शामिल होने के आधार पर 2025 भर्ती में आयु छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 31 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। एकलपीठ ने निर्देश दिया कि 2021 भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर 2025 की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस आदेश से ओवरएज उम्मीदवारों में उत्साह था कि वे अब आवेदन कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने की अपील
एकलपीठ के फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने दलील दी कि एकलपीठ का आदेश पूरी SI भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
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