Rajasthan News: भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिन वोटर्स ने बीएलओ को दस्तावेज नहीं दिए या जो बीएलओ के तीन बार घर जाने के बाद नहीं मिले। उन्हें एब्सेंट वोटर की कैटेगरी में शामिल किया गया है।

अब इनके नाम पर नोटिस जारी होंगे, नोटिस के बाद उन्हें अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे। अन्यथा वे वोटर नहीं रहेंगे। हालांकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनके पास अब भी वोटर बने रहने का विकल्प है।
https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html पर आप अपने नाम की जानकारी ले सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बाद बने 61,136 यूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।
महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कराएं।
महाजन ने बताया कि एसआईआर के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे। इन पर डीएम तथा सीईओ अपील सुन सकेंगे।
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