जयपुर। राजस्थान में Rajasthan Panchayat Election और नगर निकाय चुनावों को लेकर सोमवार, 20 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्ष चुनाव की तैयारी, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति अदालत के सामने रखेंगे।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच पंचायत और निकाय चुनाव कराने का संभावित रोडमैप अदालत में पेश कर सकती है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम रूप ले सकेगा।

ओबीसी सर्वे रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंप सकता है। इसके बाद आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जब राज्य निर्वाचन आयोग को एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षित वार्डों का अंतिम विवरण मिलेगा, तब चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चुनाव में देरी पर पहले ही नाराजगी जता चुका है हाईकोर्ट
हाईकोर्ट पहले भी स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। पिछली सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा और यदि समय पर चुनाव नहीं हुए तो आदेशों की अवहेलना के लिए किस अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि संबंधित एजेंसियां समय पर चुनाव कराने में विफल रहती हैं तो न्यायालय आवश्यक होने पर न्यायिक अधिकारी की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने पर भी विचार कर सकता है। सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कब-कब क्या हुआ
- 18 अगस्त 2025- समय पर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी बताया गया।
- 20 सितंबर 2025- चुनाव आयोग को समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए।
- 14 नवंबर 2025- अदालत ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने को कहा।
- दिसंबर 2025- राज्य सरकार ने समय पर चुनाव कराने का आश्वासन दिया।
- 22 मई 2026- हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए।
कल का है इंतजार
सोमवार की सुनवाई में अदालत ओबीसी सर्वे, आरक्षण प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगी। सरकार और आयोगों के जवाब के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव किस संभावित समयसीमा में कराए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि 22 मई 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायतों और नगर निकायों सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे।
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