Rajasthan Politics: धौलपुर: धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रितेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि शोभारानी कुशवाहा ने अपने नामांकन शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाई है।

अधिवक्ता और पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान शोभारानी कुशवाहा ने अपने नामांकन के शपथ पत्र में आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया। रितेश शर्मा ने इस बात को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उठाया था, लेकिन उनके नामांकन को रद्द नहीं किया गया, बल्कि स्वीकार कर लिया गया।
मामले को लेकर रितेश शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है। अधिवक्ता अब्दुल सगीर ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन को विचारण योग्य मानते हुए शोभारानी कुशवाहा को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है।
सगीर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने नामांकन के समय अपने आपराधिक मुकदमों का खुलासा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शोभारानी कुशवाहा ने इस नियम का उल्लंघन किया है। अगर हाईकोर्ट द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है, तो दूसरे स्थान पर रहे रितेश शर्मा को विजयी घोषित किया जा सकता है।
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