रांची। राजधानी में बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को अनुमति लेने के लिए आखिरी मौका दिया है। इसके लिए 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पहले अनुमति, फिर संचालन
रांची नगर निगम ने आम सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।
निगम के मुताबिक संबंधित संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही प्रतिष्ठान का संचालन किया जा सकेगा।
5 सितंबर के बाद क्या होगा?
नगर निगम ने आवेदन के लिए 5 सितंबर 2026 की समयसीमा तय की है। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक नगर निगम से अनुमति नहीं ली है, उन्हें तय समय के भीतर आवेदन करने को कहा गया है।निगम की इस चेतावनी से साफ है कि डेडलाइन के बाद बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
संचालकों के लिए निगम का साफ संदेश
नगर निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। निगम का कहना है कि शहर में किसी भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला का संचालन बिना वैध अनुमति के नहीं किया जाए।



