चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। महिला कोच ने जिला अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रहे मामले में रेप की कोशिश का आरोप जोड़ने की मांग की है। अदालत इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई करेगी।
महिला कोच का आरोप है कि मामला सिर्फ यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रेप की कोशिश का भी आरोप बनता है। इसी आधार पर उन्होंने संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 511 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग की है।
इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी इसी तरह की अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। अब महिला कोच ने खुद अदालत का रुख करते हुए मामले में रेप की कोशिश की धाराएं जोड़ने की मांग की है।
फिलहाल संदीप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354-A, 354-B, 342, 506 और 509 के तहत मामला चल रहा है। करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एक एथलेटिक्स कोच ने संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, संदीप सिंह ने महिला कोच के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि तबादले के विरोध में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है।
अब महिला कोच की नई याचिका पर अदालत में होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि मामले में रेप की कोशिश से संबंधित धाराएं जोड़ने की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है।
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