सऊदी अरब ने मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा के नियमों में बदलाव करते हुए कुछ नियम साफ किये है अर्थात 1 साल के मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा के नियमों में बदलाव किया गया है. अब सिर्फ एक साल का वैध वीजा होना ही दोबारा उमराह यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं होगा. हर यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी प्रोसेस पूरी करनी होंगी. अब Nusuk ऐप के जरिए नया परमिट लेना अनिवार्य होगा.

सऊदी अरब ने मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. दोबारा सऊदी जाने से पहले आपको कुछ नए काम भी करने पड़ेंगे. अब श्रद्धालुओं को हर उमराह यात्रा से पहले Nusuk प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से नया उमराह पैकेज बुक करना होगा.

मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा जुलाई में शुरू किया गया था. यह वीजा जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैध रहता है. यात्री एक से अधिक बार सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं. हालांकि, वीजा की एक साल की वैधता का मतलब यह नहीं है कि यात्री बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के जब चाहें तब उमराह के लिए सऊदी अरब पहुंच सकते हैं.

पहली बार आवेदन करने वाले यात्रियों को सबसे पहले Nusuk प्लेटफॉर्म पर अधिकृत सर्विस पैकेज खरीदना होगा. इसके बाद वीजा के लिए आवेदन किया जाएगा और जरूरी जांच व अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

हज और उमराह मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों के लिए ठहरने, यात्रा और अन्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा. हर यात्रा से पहले नया सर्विस पैकेज और उमराह परमिट लेना न भूलें. यह पैकेज आपकी यात्रा की तारीखों के अनुसार होना चाहिए.

सऊदी मंत्रालय का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि उमराह पर आने वाले यात्रियों को वहां रहने, खाने और आने-जाने में कोई दिक्कत न हो और भीड़ को सही तरीके से संभाला जा सके.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m