अनिल मालवीय, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की इछावर तहसील से अनुशासनहीनता पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की खबर सामने आई है। ग्राम रामदासी हल्का नंबर 29 में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार करने, अपशब्द कहने और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। SDM इछावर ने पटवारी के निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

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ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन

दरअसल पटवारी ऋषि यादव की एक जनप्रतिनिधि से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वायरल ऑडियो में पटवारी द्वारा न केवल जनप्रतिनिधि से अभद्रता की गई थी बल्कि केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री को लेकर भी अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इछावर तहसीलदार ने 9 जुलाई को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पटवारी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इसे ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ का घोर उल्लंघन माना गया और कार्रवाई की गई।

SDM ने जारी किया निलंबन आदेश; प्रियंका मिश्रा को मिला प्रभार

अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी ऋषि यादव को ‘म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966’ के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय इछावर रहेगा। ग्राम रामदासी का समस्त प्रभार तत्काल प्रभाव से ग्राम दीवड़िया की पटवारी प्रियंका मिश्रा को सौंप दिया गया है।

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प्रशासन ने तहसीलदार को 15 दिनों के भीतर आरोपी पटवारी के खिलाफ आरोप पत्र, साक्ष्य और दस्तावेज सूची तैयार कर विभागीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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