गृह मंत्रालय की तरफ से जारी और सोमवार को ऑफिशियल गजट में छपे एक नोटिफिकेशन के अनुसार 180 दिनों से ज्यादा भारत में रहनेवाले विदेशी नागरिक को वीजा अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक के लिए ठहरने की अवधि बढ़ाने से जुड़े नियमों को पहले से काफी ज्यादा और सख्त बना दिया है. इसके साथ ही विदेशी माता-पिता से पैदा हुए बच्चों से जुड़े कुछ मामलों में छूट भी दी गई है।
ये सारे बदलाव इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 में संशोधन करते हुए किया गया है. जिसका सीधा उद्देश्य है भारत में विदेशी नागरिकों की निगरानी और इमिग्रेशन प्रक्रिया को पहले से अधिक प्रभावी बनाना.
नए नियमों के तहत भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अगर अपनी वीजा अवधि से ज्यादा रुकना है तो उन्हें अपनी वीजा अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 में एक बड़ा संशोधन करते हुए यह सूचना जारी किया है।
विशेष परिस्थितियों (इमरजेंसी) में ही देरी से रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी. नियमों में किए गए इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की देश में मौजूदगी की निगरानी को दुरुस्त करना है. पूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और प्रशासनिक रूप से अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाना है.
पहले के प्रावधान के अनुसार विदेशियों को भारत में उनके आगमन के 180 दिनों की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय माता-पिता के बच्चों के लिए नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान भी जोड़े हैं. इसके अनुसार बच्चा भारत में रहते हुए बाद में किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है. फिर उसके माता-पिता को 30 दिनों के अंदर इसकी जानकारी पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी.
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