चंडीगढ़। आवारा कुत्तों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री ने अदालत के आदेश को गलत तरीके से पेश करते हुए लोगों के बीच भ्रम फैलाया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर अदालत अपने आदेश में बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि आदेश के पालन को लेकर कोई शिकायत है तो वह हाईकोर्ट का रुख करे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस मामले में निगरानी और आदेश के पालन की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दी गई है।

यह आया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में कहा था कि रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम लोगों की सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है।
- एल्डरमेनों को अपने नगर में नहीं मिला मंच, दूसरे नगर में दिलाई गई शपथ! विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आधा दर्जन से अधिक पार्षद रहे नदारद
- यूपी विधानमंडल में आज पेश होगा अनुपूरक बजट: 70 हजार करोड़ से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, देखें पूरा मास्टर प्लान!
- CG News: बुक डिपो में लगी भीषण आग, शटर तोड़कर आग बुझाने में जुटी SDRF
- हिसार बीजेपी में दिखी बगावत, 11 मंडल अध्यक्षों के सामूहिक इस्तीफे, जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल
- स्टॉप डैम के 4 फीट गहरे गैप पर छलांग! प्रशासन ने लगाए कटीले तार, 4 गांव के बच्चों का स्कूल जाना हुआ बंद

