राकेश कथूरिया, कैथल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही है। उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है। योजना के तहत पात्र परिवारों को आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

आयु के अनुसार सहायता राशि

  • 6 से 12 वर्ष तक – 1 लाख रुपये
  • 12 से 18 वर्ष तक – 2 लाख रुपये
  • 18 से 25 वर्ष तक – 3 लाख रुपये
  • 25 से 45 वर्ष तक – 5 लाख रुपये
  • 45 से 60 वर्ष तक – 3 लाख रुपये

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए
दयालु योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद ओटीपी प्राप्त कर उसे सबमिट करना होगा। फिर परिवार के सदस्यों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदन जमा किया जा सकता है।

डीसी अपराजिता ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार के एजेंट या बिचौलियों से सावधान रहें। योजना का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 या ईमेल आईडी [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।