अशोक कुमार जायसवाल, डीडीयू नगर. पुलिस ने पावरलूम मशीन के लिए बैंक ऋण दिलाने के नाम पर 9.50 लाख की धोखाधड़ी और गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिए मनोज शर्मा, सोनी ट्रेडर्स सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने पर दो लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई.

इसे भी पढ़ें- अभी भी भ्रष्ट भाजपा सरकार… अखिलेश यादव का राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तीखा हमला, VIDEO शेयर कर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, दुलहीपुर निवासी रुकसाना बीबी, पत्नी परवेज अहमद ने थाना मुगलसराय में तहरीर देकर बताया कि वह वर्ष 2013 से पुरानी पावरलूम मशीन के जरिए अपना कारोबार कर रही थीं. नई मशीन खरीदने के लिए उन्होंने जिला उद्योग केंद्र चंदौली के माध्यम से आवेदन किया था. आरोप है कि बड़ौदा यूपी बैंक, दुलहीपुर शाखा में ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपितों ने साजिश रचकर उनसे विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए.

महिला का आरोप है कि साल 2022 में उनके नाम पर 9.50 लाख का बैंक ऋण स्वीकृत कराया गया, लेकिन उन्हें केवल ₹2.90 लाख ही दिए गए, जबकि शेष राशि का गबन कर लिया गया. इतना ही नहीं, नई पावरलूम मशीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई और उनसे हर महीने 15 हजार की ऋण किस्त जमा कराई जाती रही. पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना मुगलसराय में केस दर्ज कर किया गया है. जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- नियम तो मानना ही पड़ेगा! ट्रक, ऑटो, चारपहिया और दोपहिया वाहनों की गहन चेकिंग, खाकी ने वसूला 15 लाख का जुर्माना, जानिए कितनों को कटा चालान

इसी प्रकरण को लेकर चांदनी मार्केट क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. इस दौरान एक पक्ष शांत हो गया, लेकिन मनोज कुमार शर्मा और गोविंद कुमार ने कथित रूप से उग्र व्यवहार करते हुए शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया. इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.