कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने रामपुर थाना क्षेत्र के भिऊरा गांव में दहेज की मांग को लेकर हुई विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी दहेज हत्या करने के दोषी पति दिनेश पटेल को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास एवं 55,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की आधी धनराशि वादिनी मृतका की मां को देने का आदेश हुआ।
2017 में हुआ था विवाह
बता दें कि मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी मृतका की मां कमलावती ने घटना की प्राथमिकी रामपुर थाने में दर्ज कराया था। वादी के अनुसार कामलावती की पुत्री रेनू की शादी 21 नवंबर 2017 को दिनेश पटेल के साथ हुई थी। विवाह में काफी सामान दिया गया था। विवाह के बाद पति दिनेश व दोनों जेठानी दहेज में पांच लाख रुपए की मांग को लेकर रेनू को प्रताड़ित करते थे।
4 मार्च 2020 को 7:00 बजे सुबह रेनू के गांव के व्यक्ति ने मोबाइल से सूचना दिया कि रेनू को ससुराल वाले जान से मार कर उसके शव को कुएं में फेंक दिए हैं।सूचना पर मायके वाले रेनू के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले फरार थे।
READ MORE: मनोज कुमार हत्याकांड: पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाई हत्या की गुत्थी, ऐसे खुली आरोपियों की पोल
गांव वालों ने बताया कि पुलिस आई थी और रेनू के शव को कुएं से निकलकर थाने ले गई है। मायके वाले थाना रामपुर पहुंचे तो रेनू का शव देखा। उसके गले पर काले रंग का निशान था। ससुराल वाले उसे मार कर कुएं में फेंक दिए थे। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया । सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दहेज हत्या में दोषी पति दिनेश पटेल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाया।

