कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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अभियोजन के अनुसार, थाना महाराजगंज क्षेत्र के उमरीकला निवासी सुनील शर्मा पुत्र स्व. महेंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध पाया.
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शनिवार को सुनाए गए फैसले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास औऱ 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

