लखनऊ. योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शासनादेश जारी कर दिया है. जारी शासनादेश के अनुसार, बेसिक शिक्षा (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘क’ और ‘ख’ के सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन स्वीकृति में ‘अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate)’ को अब बाधा नहीं बनाया जाएगा.

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बता दें कि विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर इसकी आंतरिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन इसके अभाव में पेंशन स्वीकृति नहीं रोकी जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है और उस पर सरकारी धन की हानि या वित्तीय अनियमितता का कोई गंभीर मामला नहीं है, तो उसके सेवानिवृत्तिक लाभों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए.

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हालांकि, जिन मामलों में वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन की हानि या अन्य गंभीर आरोपों से संबंधित विभागीय कार्रवाई लंबित है, उनमें 28 जुलाई 1989 के शासनादेश के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर पात्र सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.