सुल्तानपुर. एमपी-एमएलए कोर्ट में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सुनवाई टल गई. शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा. उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे. विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है.

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बता दें कि पूरा मामला 2018 का है. जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. 5 साल तक कोर्ट में चली कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैर-हाजिरी के कारण दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था. फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और 25-25 हजार रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत प्राप्त की थी.

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26 जुलाई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया था और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था. पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से सुनवाई टलती रही है. अब कोर्ट ने इस मामले में अंतिम अवसर देते हुए 21 सितंबर की तारीख तय की है.