कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी छोटू पठान निवासी नैनी इलाहाबाद एवं मनीष चंद्र मौर्य निवासी मड़ियाहूं को कोर्ट ने उम्र कैद वं प्रत्येक को 50,000 रुपए जुर्माना ,दोषी कैफ़रीन निवासी सुजानगंज को 7 वर्ष की कैद एवं 47,000 रुपए जुर्माना तथा सलीम, कलीम,हलीम एवं सलमान निवासी सुजानगंज को पीड़िता के अपहरण का दोषी पाते हुए कोर्ट ने 6 वर्ष की कैद वं प्रत्येक को 35,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के चाचा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के आदेश से दर्ज कराया था कि वह सुजानगंज में चाय पान की दुकान करके अपना परिवार चलता है।उसकी 16 वर्षीय भतीजी 17 जनवरी 2015 को 6:15 बजे शाम अपनी बड़ी मां के साथ घर से कुछ दूर शौच करने गई थी। वहां से लौटते समय पहले से घात लगाए आरोपि ने जबरन पीड़िता को बोलोरो गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर ले गए। थाना व पुलिस अधीक्षक ने कोई सुनवाई नहीं की।

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कोर्ट के आदेश से थाना सुजानगंज में 4 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज हुई। उसकी भतीजी करीब 4 महीने गायब रही।9 मई 2015 को उसके मोबाइल पर मिर्जापुर से इश्तियाक खान ने फोन कर बताया कि आपकी लड़की मिर्जापुर में अकेले रोते हुए मिली।अपनी लड़की को ले जाएं। दूसरे दिन वहां पहुंचे और लड़की को ले आए तब लड़की ने आप बीती बताई।पुलिस विवेचना से प्रकाश में आया कि सलीम,कलीम,हलीम व सलमान ने अपहरण किया।

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कैफरीन ने आरोपि का सहयोग किया। छोटू पठान व मनीष चंद्र मौर्य ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल व वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सातों आरोपि को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।