लक्ष्य वर्मा, करनाल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
लघु सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोटर सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी बनवा सकेंगे वोट
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग तिथि मानते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन अभियान के दौरान पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे, जबकि अपात्र व्यक्तियों के नाम नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद ही हटाए जाएंगे।
21 जुलाई को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
डीसी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 जून से 14 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण और सामग्री वितरण किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निपटारा 18 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को होगा।
1181 बीएलओ करेंगे सत्यापन
उपायुक्त ने बताया कि जिले में कुल 1181 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। उनके कार्यों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। संबंधित एसडीएम और जिला प्रशासन भी नियमित रूप से निरीक्षण करेगा ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र व पीपीओ नंबर मान्य होंगे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।
आमजन से सहयोग की अपील
डीसी आनंद कुमार शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

