अरविन्द मिश्रा, बलौदाबाजार. कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों में लगातार हो रहे हादसों और मौतों को लेकर गंभीरता से संज्ञान लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर श्री सीमेंट खपराडीह, न्युवोको विस्टास सीमेंट सोना डीह और न्युविस्टा सीमेंट संयंत्र रिसदा में जांच कार्रवाई की गई, जिसमें जांच समिति को संयंत्रों में सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं में भारी अनियमितता मिली. जांच रिपोर्ट्स मिलने के बाद कलेक्टर ने तीनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है.

बता दें, जिले में स्थापित औद्योगिक कंपनियों में लगातार हो रहे हादसों में कमी लाने एवं मजदूरों की सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कंपनियों की जांच के लिए श्रम,औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,जिला परिवहन,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं खनिज विभाग की तरफ से अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया है. संयुक्त टीम की जांच में 30 अगस्त को सीमेंट संयत्र न्युवोको विस्टास सोनाडीह, न्यू विस्टा रिसदा और श्री सीमेंट खपराडीह में भारी अनियमितता मिली है, जिसके बाद तीनों संयत्रो को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कार्य प्रणाली में सुधार के भी निर्देश दिए है.

न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जांच कार्रवाई

न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट संयंत्र का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कमियों को दूर करने के निर्देश दिये गये. श्रम कल्याण मण्डल,भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन,वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग,वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया.

कारखाना मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड में जांच कार्रवाई

कारखाना मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड, रिसदा में श्रम कल्याण मण्डल,भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया. सहायक संचालक,औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड, रिसदा में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया.

कारखाना मेसर्स श्री सीमेंट प्लांट में जांच कार्रवाई

कारखाना मेसर्स श्री सीमेंट प्लांट, खपराडीह में श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग,वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, खपराडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया.

निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम, जिला परिवहन अधिकारी आलोक देवांगन, श्रम अधिकारी सुरज कुमार, जिला खनिज अधिकारी कुंदन बंजारे और उद्योग व व्यापार महाप्रबंधक लुईस लकड़ा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.