Bihar Politics: पूर्व मंत्री और RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी पार्टी को 15 दिनों का समय देते हुए कार्यालय को खाली करने वाले आदेश पर 13 नवंबर तक स्टे लगा दिया है. दरअसल भवन निर्माण विभाग ने पटना स्थित उनके पार्टी (RLJP) कार्यालय को नोटिस देते हुए सात दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया था, जिसपर पार्टी ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलील

मामले को लेकर न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ में मंगलवार को लंबी बहस चली, जिसमें भवन निर्माण विभाग की ओर से एडवोकेट पीके शाही और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वकील आशीष गिरी एवं वाई बी गिरी ने अपनी- अपनी दलीलें रखी. अंत में कोर्ट ने 13 नवंबर तक स्टे ऑर्डर का आदेश सुनाते हुए अपना निर्णय सुनाया.

‘जो कार्यालय मिलेगा हमें मंजूर’

न्यायालय के फैसले से पार्टी नेताओं ने थोड़ी राहत की सांस ली है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि, ‘हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं. अगर यह कार्यालय नहीं मिलता है, तो कोई भी दूसरा कार्यालय हमें मिलेगा, जो हमें मंजूर होगा.’

श्रवण अग्रवाल ने कहा, ‘जो हमारा तर्क था, जो न्याय संगत था, हम अपनी बात को रख रहे थे. हम लोगों को बिहार में स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त है. इलेक्शन कमिशन की जो गाइडलाइन है उस नाते अगर स्टेट पार्टी का दर्जा है तो कार्यालय मिलना चाहिए. यदि कहीं और भी कार्यालय मिलता है तो चलेगा. यह जरूरी नहीं है कि हम लोगों को यही कार्यालय चाहिए. हम लोगों को तो कार्यालय चलाने से मतलब है.’

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भवन निर्माण विभाग ने दिया थे ये आदेश

बता दें कि भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकार संजय कुमार सिंह की ओर से 22 अक्टूबर 2024 को एक पत्र जारी हुआ था. इसमें पशुपति पारस की पार्टी को कहा गया था कि सात दिनों में भवन (कार्यालय) खाली कर दें. अगर सात दिनों में खाली नहीं किया जाता है, तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा.

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