राकेश कथूरिया, कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कैथल न्यायिक परिसर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसका आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की देखरेख में किया जाएगा। लोक अदालत में दीवानी, वित्तीय, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, श्रम विवाद और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा।

आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का मंच
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत को जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है। यह विवादों के समाधान का सुलभ माध्यम है।
उन्होंने कहा कि यहां मामलों का निपटारा सरल तरीके से किया जाता है। इसका उद्देश्य पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया की लंबी प्रतीक्षा से राहत देना है। साथ ही आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर न्यायालयों का बोझ कम करना भी इसका उद्देश्य है।
इन मामलों की होगी सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई श्रेणियों के कानूनी विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से दीवानी और वित्तीय मामले शामिल हैं।
इसके अलावा पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना मामले, बैंक ऋण, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, श्रम विवाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
इन लोगों को मिलती है मुफ्त कानूनी सहायता
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता भी दी जाती है। इसमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं।
इसके साथ ही श्रमिकों, दिव्यांगजनों, हिरासत में बंद व्यक्तियों और आय सीमा से कम आय वाले लोगों को भी नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
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