महासमुंद। शासकीय आशीबाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद में पदस्थ व्याख्याता आशीष देवांगन को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार, विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य नीलम कुमार दीवान द्वारा व्याख्याता आशीष देवांगन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ डांट-डपट, मारपीट, कान मरोड़ने और सिर पर मारने जैसी हरकतें की जाती थीं। शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

जांच में दोषी पाए जाने पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए आशीष देवांगन को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देश दिए हैं कि निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेज और आरोप पत्र सात दिवस के भीतर संचालनालय को भेजे जाएं।