Patna NEET Student Death Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अभी जारी है। इस केस में आरोपी हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले भी अदालत ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया था। शनिवार को सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

शनिवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई से कई अहम सवाल पूछे और जांच की दिशा को लेकर नाराजगी भी जताई। करीब ढाई घंटे चली सुनवाई में अदालत ने पूछा कि मामला गंभीर होने के बावजूद अब तक पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने 12 फरवरी को मनीष रंजन के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि पिछले 15 दिनों की जांच में आरोपी के खिलाफ कौन-कौन से ठोस सबूत जुटाए गए हैं और क्या अब भी उसे हिरासत में रखना जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मामला सिर्फ हत्या के प्रयास का है, तो फिर आरोपी की कस्टडी की आवश्यकता पर स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।

मामले की शुरुआती जांच 17 जनवरी तक चित्रगुप्त नगर थाना की तत्कालीन प्रभारी रौशनी कुमारी कर रही थीं। बाद में केस को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रौशनी कुमारी से भी पूछा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप क्या हैं, कौन-कौन से सबूत जब्त किए गए और उन्हें तय समय सीमा के भीतर अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया।

संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के दौरान एसआईटी ने अदालत को बताया कि फिलहाल मनीष रंजन की हिरासत जरूरी नहीं मानी जा रही है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए जांच पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ की जानी चाहिए।

इस बीच, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की महिला कर्मचारी रितु कुमारी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि छात्रा के कंधे, कुहनी और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंच के निशान थे। जांच एजेंसियां बीते दिनों हॉस्टल के कर्मचारियों और वहां रह रही अन्य छात्राओं से भी पूछताछ कर चुकी हैं। इस बीच अब सभी की नजर आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है। माना जा रहा है कि मनीष रंजन की जमानत पर आने वाला फैसला इस पूरे मामले की आगे की दिशा तय कर सकता है।

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