एमसीबी। तय समय में सीमांकन कार्य नहीं करने वाले राजस्व निरीक्षक प्रीतम बेक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय मियाद में काम नहीं करने पर मनेंद्रगढ़ एसडीएम लिंगराज सिदार ने राजस्व निरीक्षक प्रीतम बेक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। राजस्व निरीक्षक ने पिछले दो सालों से सीमांकन का आवेदन पेंडिंग रखा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

एसडीएम ने सीमांकन आवेदनों के अवलोकन में पाया कि आवेदक रमाशंकर गुप्ता द्वारा फरवरी 2024 में आवेदन करने के बावजूद राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्य को अर्थदंड बेवजह लटकाया गया। बार-बार के निर्देशों की अनदेखी को एसडीएम ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही माना और अधिनियम की धारा 5-7 के तहत तत्काल 1 हजार रुपये का अधिरोपित कर दिया। अपने आदेश में एसडीएम ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा कोई सुझाव नहीं, बल्कि अनिवार्य कर्तव्य है।
उन्होंने आदेश दिया कि आरआई से वसूल की गई राशि सीधे आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। एसडीएम ने कड़े लहजे में हिदायत दी है कि यदि दोबारा ऐसी फाइलें लंबित पाई गई, तो परिणाम इससे भी गंभीर होंगे।
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